Gonda News: दो भाइयों के हत्यारे को आजीवन कारावास
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गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में 15 साल पूर्व युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में 22 जनवरी 2011 को पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। जबकि संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कटरा बाजार के ग्राम दूबे पुरवा मौजा शाहजोत निवासी लाल कुमार तिवारी ने 11 मार्च 2008 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि वह अपने भाई जसवंत लाल व नानमून संग कटरा बाजार गया था। शाम छह बजे जब घर लौट रहे थे तो मिशनरी स्कूल के पास गांव के ही रक्षाराम, टिडी, ननके, सालिकराम, तुलसीराम, राम अछैबर, भगवान प्रसाद उर्फ भगवाने और उनके रिश्तेदार धनलाल निवासी बनगाई, छोटकऊ व ननकऊ निवासी कौड़िया जसवंत लाल व नानमून को घेर लिए।
रक्षाराम के ललकारने पर सभी ने तमंचे से फायर करते हुए हमला बोल दिया। इससे जसवंत लाल व नानमून की मौत हो गई। गोलियां चलने की आवाज सुनकर तमाम राहगीर पहुंचे तो हमलावर हवाई फायर कर धमकाते हुए भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दो सगे भाइयों की हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान आरोपी भगवान प्रसाद न्यायालय पर हाजिर नहीं हुआ तो उसकी पत्रावली अलग कर अन्य अभियुक्तों का विचारण किया गया।
22 जनवरी 2011 को न्यायालय ने इस मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त रक्षाराम, टिडी, सालिकराम, तुलसीराम, राम अछैबर को उम्रकैद की सजा से दंडित किया और साक्ष्य के अभाव में धनलाल, छोटकऊ व ननकऊ को दोषमुक्त कर दिया। जबकि अभियुक्त भगवान प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद उसका विचारण शुरु हुआ। ट्रायल के दौरान हत्या के पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने भगवान प्रसाद को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने भगवान प्रसाद को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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