Gonda News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा

Updated Fri, 28 Apr 2023 11:37 PM IST

गोंडा। बालिका से दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें दोषी को 20 साल के कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह, सुनील मिश्र व वादिनी के अधिवक्ता शशिकांत शुक्ल ने बताया कि नवाबगंज निवासी 15 साल की बालिका ने 27 मई 2019 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि लगभग सात माह पूर्व शाम छह बजे जब वह बाग में गाय हांकने गई थी तो गांव का ही बबलू बहलाकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी। वह सात माह की गर्भवती है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर बबलू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

ट्रायल के दौरान न्यायालय ने बबलू को दोषी करार दिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने बबलू को 20 साल के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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