Gonda News: देवीपाटन मंडल के 4926 कारोबारियों को जीएसटी का नोटिस

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गोंडा। कारोबारियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले रिटर्न में असमानता मिलने पर गोंडा के साथ ही बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती में खंडवार नोटिस भेजे गए हैं।

ऐसे में पूरे देवीपाटन मंडल में कुल 4926 नोटिस भेजकर कारोबारियों से जवाब मांगा गया है। जीएसटी की धारा 61 के तहत भेजे गए नोटिस के बाद करीब 3000 फर्मोंं ने उचित जवाब नहीं दिया है। ऐसे में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है कि कारोबारी की ओर से दाखिल किए गए रिटर्न की जांच उचित अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

पंजीकृत व्यक्ति को रिटर्न की सत्यता को सत्यापित करना होगा। यदि संबंधित अधिकारी को गड़बड़ी मिलती है तो वह गलती के संबंध में कारोबारी को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगेगा।

यदि स्पष्टीकरण स्वीकार्य होता है तो पंजीकृत फर्म को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। देवीपाटन मंडल के संयुक्त आयुक्त व कार्यपालक अजय कुमार लाल ने बताया कि कारोबारियों को समय पर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

… तो होगी कार्रवाई

जीएसटी अधिनियम के अनुसार यदि 30 दिनों के अंदर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और फर्म ने कोई सुधार नहीं किया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जीएसटी की धारा 73 व 74 के तहत नोटिस भेजकर उचित टैक्स के साथ जुर्माना व बकाया राशि का ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

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