Gonda News: दुष्कर्म की कोशिश में दो दोषियों को पांच साल कैद
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गोंडा। मोतीगंज थानाक्षेत्र में 12 साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को पांच साल कैद और 32 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हर्षवर्धन पांडेय ने बताया कि एक महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह किराना की दुकान करती है।
उसके पति से गांव के सम्मयदीन, रामस्वरूप व संते ने 2150 रुपये का सामान उधार लिया था, जिसे देने में टालमटोल करते थे और मांगने पर नाराज होते थे।
तीन मार्च 2011 को रात आठ बजे दुकान पर आए और सामान उधार मांगने लगे। मना करने पर अपशब्द कहते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया तो वह भागकर घर के अंदर घुस गई, जहां आरोपियों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मुकदमे के दौरान सम्मयदीन की मृत्यु हो गई थी।
सत्र न्यायालय में ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर अदालत ने रामस्वरुप व संते को दोषी करार दिया7 मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नम्रता अग्रवाल ने सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि से आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
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