Gonda News: बाइकसवार दंपती से लूट के आरोपी की जमानत खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा

Updated Fri, 10 Nov 2023 12:01 AM IST

गोंडा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने वजीरगंज थाना क्षेत्र में तमंचे की नोक पर मोटरसाइकिल सवार दंपती से लूट व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनमोहन मिश्र ने बताया कि मनोज तिवारी ने वजीरगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 12 अगस्त को वह फैजाबाद से पत्नी व बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से घर कादीपुर जा रहा था। गोंडा-अयोध्या रोड पर राजेश पटरा वाले के दुकान के सामने पीछे से मोटर साइकिल पर आ रहे एक व्यक्ति ने तमंचा दिखाकर रोक दिया। जैसे ही बाइक धीमा किया, तभी वह पत्नी का बैग छीनकर भाग गया। बैग में तीन हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी वजीरगंज के ग्राम हाथी दूबे पुरवा निवासी प्रमोद दूबे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत मोबाइल व नकदी बरामद कर लिया। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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