Gonda News: टैक्स चोरी के आरोपी गैंगस्टर की जमानत खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 10 Nov 2023 12:02 AM IST
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने फर्जी फर्म बनाकर बोगस इनवाइस जारी कर आईटीसी की लेनदेन करके टैक्स चोरी करने, धोखाधड़ी कर अचल संपत्ति की खरीद बिक्री व उप्र गिरोहबंद और (गैंगस्टर एक्ट) के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उदय प्रताप वर्मा ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के रानीबाजार निवासी आदित्य जायसवाल पर संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने का आरोप लगाते हुए गिरोह चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट (उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) के तहत अभियोग पंजीकृत किया।
उसपर फर्जी फर्म बनाकर बोगस इनवाइस जारी कर आईटीसी की लेनदेन करके टैक्स चोरी, धोखाधड़ी कर अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त होने का आरोप है। आरोपी आदित्य जायसवाल कई दिनों से कारागार में निरुद्ध है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी अभियुक्त आदित्य जायसवाल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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