Gonda News: पुलिस टीम पर हमले में सात दोषियों को सजा

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गोंडा। खोड़ारे में 23 साल पहले पुलिस टीम पर हमला, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में न्यायालय ने दो भाइयों समेत सात दोषियों को दो-दो साल कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि 26 जुलाई 2000 को खोड़ारे के तत्कालीन थानाध्यक्ष राम नरेश सिद्धार्थ ने केस दर्ज कराया था।

एफआईआर में कहा कि वह पुलिस टीम के साथ एक मुकदमे की विवेचना के लिए रात 10 बजे ग्राम हिंदा नरायनपुर पहुंचे। जहां सत्यराम उर्फ मुस्काने और कल्पनाथ के लड़के बरसाती व रामचंद्र ने शोर कर दिया कि उसे मार डाल रहे हैं। तभी ग्राम बनघुसरा के रामनरेश यादव, तुलसीराम, सहजराज, राम नेवल, त्रिभुवन, लल्लू, राम विलास व नरायनपुर के शंकर आ गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। रामनरेश ने तमंचे से फायर कर दिया। हमलावरों ने बाइक भी जला दी।

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी अभियुक्त सत्यराम, शंकर, तुलसीराम, रामचंद्र, बरसाती, त्रिभुवन व रामनरेश को दो-दो साल कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई।

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