Gonda News: सिडको के 10 फीसदी भुगतान पर कलेक्टर ने लगाई रोक
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गोंडा। जिले में 202 स्कूलों के निर्माण का जिम्मा उठाने वाले कार्यदायी संस्था सिडको पर कार्रवाई की गई है। डीएम ने 10 फीसदी भुगतान पर रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के निर्माणाधीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता की जांच के आदेश बृहस्पतिवार को जारी कर दिए गए।
जीर्ण-शीर्ण 202 प्राथमिक व 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद पुनर्निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सिडको) द्वारा किया जा रहा है। उक्त पुनर्निर्माण कार्यों को मानक व गुणवत्तायुक्त कराने के लिए यह तकनीकी जांच शुरू की गई है।
जांच के लिए लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं को तहसीलवार विद्यालय आवंटित किए गए हैं। जांच टीम को आवंटित तहसील के न्यूनतम 10 विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य की तकनीकी सत्यापन आख्या 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
डीएम नेहा शर्मा ने कहा है कि निर्माणाधीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निमाण कार्यों में मानक व गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे पूर्व छपिया विकासखंड में स्कूल निर्माण में गड़बड़ी पर अवर अभियंता और ठेकेदार पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। कई और भी जांचें चल रही हैं। रिपोर्ट मिलते ही दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
प्राथमिक के 15.14 लाख और उच्च प्राथमिक के 28.22 लाख रुपये निर्धारित
प्राथमिक विद्यालय की इकाई लागत 15.14 लाख और उच्च प्राथमिक विद्यालय की इकाई लागत 28.22 लाख रुपये सिडको के लिए तय है। बीते दिनों बीएसए कार्यालय के स्तर पर सिडको के भुगतान की दूसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें, सिडको की अवशेष धनराशि 1687.751 लाख रुपये में से नियमानुसार तृतीय किस्त पांच प्रतिशत की धनराशि 169.3964 लाख रोकते हुए दूसरी किस्त जारी करने की अनुमति मांगी गई थी। इसपर डीएम ने सिडको के अवशेष भुगतान में 10 प्रतिशत धनराशि रोकने के भी आदेश दिए।
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