Gonda News: नजूल भूमि धोखाधड़ी से बेचने में आरोपी की जमानत खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 20 Jul 2023 11:18 PM IST
गोंडा। नजूल की बेशकीमती भूमि को बिना किसी अधिकार के जालसाजी करके बेचने के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि वादी नगर पालिका परिषद गोंडा के नजूल निरीक्षक ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि इटियाथोक के ग्राम दरियापुर हरदोपट्टी निवासी रामबहादुर ने सदानंद, अर्जुन प्रसाद अयोध्या प्रसाद, काशीराम, उमा देवी, जगदीश प्रसाद, जगदेव प्रसाद व वासुदेव के साथ मिलकर सिविल लाइंस के मौजा छावनी सरकार स्थित नजूल की बेशकीमती जमीन को बिना किसी अधिकार के मेसर्स दक्षायनी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर सुमित भूषण शरण सिंह के नाम जरिए बैनामा विक्रय कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बीते छह जुलाई को आरोपी राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य और अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी राम बहादुर का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अर्जुन प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, जगदीश प्रसाद, जगदेव प्रसाद व वासुदेव की जमानत पूर्व में ही खारिज कर दी थी।
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