Gonda News: बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
[ad_1]
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 04 Jul 2023 11:21 PM IST
गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग दलित बालिका से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के जुर्म में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें दोषी को तीन वर्ष कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि मनकापुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि 10 फरवरी 2020 को शाम पांच बजे उसकी 15 साल की बहन घर में खाना बना रही थी। तभी शैलेंद्र तिवारी उर्फ सिंटू घर में आ गया और उससे छेड़खानी करने लगा। बहन के शोर मचाने पर वह भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने शैलेंद्र को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
[ad_2]
Source link