Gonda News: ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 13 Jun 2023 10:45 PM IST
गोंडा। नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार लोगों से रुपये ऐंठने के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।
एससी-एसटी एक्ट के विशेष लोक अभियोजक कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि वादी सत्यनारायण सहित चार लोगों ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कोतवाली देहात के ग्राम भिवपुर निवासी नरेंद्र तिवारी उर्फ अमन व कोतवाली नगर की भार्गव काॅलोनी निवासी नीरज मिश्र से उनकी मुलाकात हुई थी। नरेंद्र व नीरज ने नौकरी लगवाने की बात की। मिशन शक्ति में ब्लाॅक कोआर्डिनेटर के पद पर नौकरी दिलाने के लिए सत्यनारायण के बेटे गौरव से दो लाख, चलंतिका देवी से एक लाख, मेडिकल कालेज में नौकरी दिलाने के नाम पर सोहनलाल से तीन लाख 10 हजार व उर्वी फाउंडेशन में नौकरी दिलाने के नाम पर राजकुमार की बेटी खुशबू से 50 हजार रुपये ले लिए।
नरेंद्र से मिला नियुक्ति पत्र लेकर जब ये लोग संबंधित विभाग में गए तो पता चला कि वहां उस नाम से कोई पद नहीं है। रकम वापस मांगने पर जातिसूचक शब्द कहकर भगा दिया। एसपी के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पुख्ता सबूत के आधार पर नरेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, साक्ष्य, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नासिर अहमद ने आरोपी नरेंद्र तिवारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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