Gonda News: कोरियर कंपनी पर 8.5 हजार रुपये जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा

Updated Fri, 09 Jun 2023 11:34 PM IST

गोंडा। दवा व्यवसायी का माल गंतव्य तक न पहुंचाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कोरियर कंपनी पर साढ़े आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा व्यापारी के खोए माल (दवा) का मूल्य 10 हजार 500 रुपये का भुगतान ब्याज के साथ करना होगा।

शहर की नैयर काॅलोनी निवासी अनूप टंडन ने अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी व एसके श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उन्होंने चार अप्रैल 2019 को 10 हजार 500 रुपये का माल (दवा) कोरियर कंपनी डीटीडीसी लिमिटेड के स्थानीय शाखा प्रबंधक के माध्यम से संजय कुमार निवासी नया पटेलनगर, उरई, जिला जालौन को भेजी थी। माल गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने विपक्षी से संपर्क किया। तब विपक्षी ने कहा कि माल सेल टैक्स में पकड़ गया है। माल गंतव्य तक नहीं पहुंचने से 25 हजार रुपये का नुकसान हुआ।

मामले में निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने कोरियर कंपनी को आदेश दिया कि परिवादी को दो माह में छह प्रतिशत ब्याज के साथ उसके खोए माल की कीमत 10 हजार 500 रुपये भुगतान करें। शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार व वाद खर्च के लिए साढ़े तीन हजार रुपये परिवादी को अदा करना होगा।

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