Gonda News: स्टीविया युक्त चॉकलेट के उत्पादन व बिक्री पर होगी कार्रवाई

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गोंडा। शुगर फ्री के नाम पर खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले स्टीविया को चॉकलेट व कोको पाउडर में मिलाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की ओर से निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है।

स्टीविया का उपयोग अनेक खाद्य पदार्थों में किया जाता है, लेकिन चॉकलेट व कोको पाउडर में इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर से बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत मिश्र ने बताया कि अधिनियम में प्रतिबंध होने के चलते अगले आदेश तक इस पर रोक है। कन्फेक्शनरी, बेकरी शॉप, काफी शॉप, मिष्ठान भंडार, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है। इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो टीम गठित कर छापा मारा जाएगा।

चीनी से 30 गुना ज्यादा मीठी है स्टीविया

स्टीविया को कृषि क्षेत्र में मीठी तुलसी कहा जाता है। इसकी मिठास चीनी से 30 गुना ज्यादा होती है। यह स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड नामक गौगिक है। स्टीविया निर्मित 100 से ज्यादा उत्पाद स्वदेशी बाजार में उपलब्ध हैं। चॉकलेट, शीतलपेय के अतिरिक्त डेयरी कंपनियां, केक, बिस्कुट, मिठाई, शुगर फ्री टैबलेट आदि में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

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