Gonda News: धार्मिक स्थल पर अवैध कब्जा, बेदखली का आदेश
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मुजेहना (गोंडा)। सुरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके धार्मिक स्थल बनाने के मामले में चार सदस्यीय कमेटी ने स्थलीय जांच की। पैमाइश के दौरान धार्मिक स्थल के तीन बीघा पर अवैध कब्जा मिला। इसमें श्मशान की भूमि पर साठ वर्ग मीटर पर पक्का निर्माण पाया गया।
दो बीघा राजस्व अभिलेखों में रियासत (स्टेट) के रूप में जगदंबिका के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है। शेष वन विभाग की जमीन है। श्मशान की जमीन पर मदरसा और रियासत व वन विभाग की भूमि पर मस्जिद, ईदगाह व मजार का निर्माण पाया गया। श्मशान पर पाए गए अवैध कब्जे की बेदखली के आदेश एसडीएम सदर ने दिए हैं।
धानेपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत डेबरीकला के खैरहवा घाट के पास खाली पड़ी सरकारी व रिसासत की निजी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण करने का आरोप है, जबकि एक मजार निर्माणाधीन बताई जा रही है। यहां पर वन विभाग की भूमि भी स्थित है। पिछले सप्ताह पंड़रीकृपाल रेंज वन विभाग की ओर से निर्माणाधीन मजार को रोकवा दिया था। मामला डीएम के संज्ञान में आने के बाद एसडीएम सदर के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीमों का गठन किया गया।
एसडीएम सदर सुशील कुमार के नेतृत्व में वन विभाग व स्थानीय पुलिस बल के साथ खैरहवा घाट पर पहुंची राजस्व टीमों ने पैमाइश की। एसडीएम ने बताया कि श्मशान की छह मीटर गुणे दस मीटर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसपर मदरसा भवन का निर्माण हुआ है। यूपीआरसी की धारा 67(1) के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
वन विभाग के कुछ भूभाग पर मस्जिद का कुछ हिस्सा भी आ रहा है। इसे हटाने के लिए कहा गया है। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र, पंड़री कृपाल के रेंजर सुशांत शुक्ला, कुआना के रेंजर बकाउल्ला खान, राजस्व निरीक्षक शिवदास, लेखपाल अरुण कुमार शर्मा, वन दरोगा श्यामू तिवारी व धानेपुर थाने के उपनिरीक्षक परशुराम सिंह मौजूद रहे।
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