Gonda News: 42 लाख की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

[ad_1]

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा

Updated Sat, 15 Jul 2023 11:00 PM IST

गोंडा। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 42 लाख रुपये की ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चंदापुर मंहगू मीनद्वार निवासी नंदलाल उर्फ कल्लू मौर्या ने थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि 12 अप्रैल 2022 को उसके परिचित चांईपुरवा चंदापुर निवासी गोविंद निषाद अपने बेटों गणेश और राजेश को लेकर अयोध्या स्थित उसके घर आए और कहा कि वह रुपये दोगुने करते हैं। झांसे में आकर उसने बैंक खाते से निकालकर 41 लाख व घर में रखे एक लाख रुपये की नकदी दे दी। रकम वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे। पुलिस ने केस दर्ज विवेचना शुरू की और आरोपी गणेश निषाद को गिरफ्तार कर 22 लाख 37 हजार रुपये बरामद कर लिए। सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी गणेश निषाद का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

[ad_2]

Source link