Gonda News: मारपीट व लूटपाट में पिता-पुत्र समेत पांच को सजा

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गोंडा। मोतीगंज थाना क्षेत्र में 23 साल पहले हुई मारपीट, लूटपाट, बलवा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें पांच दोषियों को दो-दो साल कारावास और प्रत्येक को 7,500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि मोतीगंज के ग्राम रमवापुर मौजा पिपरा भिटौरा निवासी सोनू प्रसाद ने छह नवंबर 2000 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि दोपहर 12 बजे उसके गांव के बिंदेश्वरी व उनके लड़के रामजी, राधेश्याम व उनके भाई गरुण प्रसाद व एक नाबालिग, अरविंद कुमार और उनके भाई करिया, झिनकन्नू, रामधोखे व उनके लड़के रामजी तिवारी कई अन्य लोगों के साथ उसकी आबादी की भूमि पर कब्जे का प्रयास करने लगे। आरोपियों ने अपशब्द कहते हुए घर में घुसकर लाठी, बल्लम, फरसा आदि से उसके पिता गुरु प्रसाद पर हमला कर दिया। वह चिल्लाए तो बिंदेश्वरी ने फरसे से उनके हाथ में मार दिया तो वह घायल होकर गिर गए। इसके बाद उसके घर में रखे बर्तन, राशन, कपड़े, रजाई, कंबल, चारपाई आदि उठा ले गए।

पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी बिंदेश्वरी, रामजी, राधेश्याम, गरुण प्रसाद, रामजी तिवारी, रामधोखे व एक बाल अपचारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान 17 फरवरी 2010 को रामधोखे की मौत हो गई। इस पर उसके खिलाफ केस समाप्त कर दिया गया और 13 फरवरी 2013 को बाल अपचारी की पत्रावली पृथक की गई। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त बिंदेश्वरी, रामजी, राधेश्याम, गरुण प्रसाद व रामजी तिवारी को दोषसिद्ध किया।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने बिंदेश्वरी, रामजी, राधेश्याम, गरुण प्रसाद व रामजी तिवारी को दो-दो साल साधारण कारावास व 7500-7500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि अदालत ने इसी मामले में साक्ष्य के अभाव में इन पांचों अभियुक्तों को एससी/एसटी व गैंगेस्टर एक्ट के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

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