Gonda News: धोखाधड़ी करने वाले दो गैंगस्टरों की जमानत खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 21 Jun 2023 10:29 PM IST
गोंडा। न्यायालय ने आर्थिक लाभ के लिए फर्जी कागजात तैयार कर जमीनों की खरीद, बिक्री करने और उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोपी दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि मोतीगंज थाने की पुलिस ने फर्जी कागजात तैयार कर जमीनों का बैनामा, कूटरचना, धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए धन अर्जित करने के अपराध में लिप्त क्षेत्र के ग्राम बेलावा निवासी गिरवर प्रसाद मिश्रा व कटरा बाजार पुलिस ने क्षेत्र के मुराइनपुरवा पूर्वी मौजा सेल्हरी गंगाराम पर संगठित गिरोह बनाकर अभ्यस्त अपराधी होने का आरोप लगाते हुए गिरोह चार्ट तैयार गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। मामले में सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी अभियुक्त गिरवर प्रसाद मिश्रा व गंगाराम का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद
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