Gonda News: जांच में कम मिला 306 बोरी अनाज, लाइसेंस निलंबित

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गोंडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

सदर तहसील के ग्राम पंचायत बिछुड़ी राघवराम तिवारी पर ग्रामीणों ने घटतौली व अनियमितता की शिकायत करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की थी। पूर्ति निरीक्षक जुगुल किशोर ने पांच दिसंबर को औचक निरीक्षण कर लाभार्थियों का बयान दर्ज किया। पूर्ति निरीक्षण ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 312 बोरी खाद्यान्न दुकान पर होना चाहिए, लेकिन मौके पर सिर्फ छह बोरी मिला।

पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि 32 अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों और उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि कोटेदार ने नवंबर में अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दिया। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से भी राशन न देने की शिकायत की गई है। पूर्ति निरीक्षक ने कौड़िया थाने में कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

कोटेदार ने बताया कि ग्राम प्रधान अनिल पांडेय के खिलाफ उनके भाई विजय तिवारी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े थे। इस रंजिश में पूर्ति निरीक्षक से मिलकर उनके खिलाफ साजिश की गई है।

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