Gonda News: तस्कर को एक साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा

Updated Tue, 21 Nov 2023 11:53 PM IST

गोंडा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने मादक पदार्थ गांजा रखने के मामले में दोषी को एक साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि मोतीगंज थाने की पुलिस ने विगत एक अप्रैल को ग्राम तिरहवा खजूरी निवासी किशन कुमार तिवारी को गांजे के साथ रेलवे क्राॅसिंग के पास गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, षष्टम व विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव की कोर्ट ने दोषी किशन कुमार तिवारी को गांजा रखने के मामले में एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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