Gonda News: तस्कर को नौ माह की सजा, आठ हजार जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 10 Nov 2023 11:39 PM IST
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) चिर कुमारित्वा ने मादक पदार्थ मार्फीन की तस्करी के मामले में दोषी अभियुक्त को नौ माह कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने साल 2014 में करनैलगंज के मोहल्ला गाड़ीबाजार निवासी कबीर अली को 40 ग्राम मादक पदार्थ मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी कबीर अली के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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