Gonda News: नशीली दवा रखने के दोषी को सजा

[ad_1]

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा

Updated Sat, 14 Oct 2023 11:23 PM IST

गोंडा। नशीली दवा रखने के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ल ने बताया कि 17 मई 2023 को नगर कोतवाली पुलिस ने बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ईश्वरनाथ पुरवा मौजा कंछर निवासी राजाबाबू शुक्ल को क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास से 64 टैबलेट नशीली दवा अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने राजाबाबू को दोषसिद्ध किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने शनिवार को राजाबाबू शुक्ल को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

[ad_2]

Source link