छोटे मुकदमों के बंदियों को लोक अदालत से कराएं रिहा : जिला जज
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संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 30 Jun 2023 11:22 PM IST
गोंडा। जिला जज ब्रजेंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि छोटे मुकदमों के बंदियों को लोक अदालत के माध्यम से रिहा कराएं। जिससे जेल में बंदियों की संख्या को कम किया जा सके। जिन बंदियों के मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं हैं, उनके लिए अधिवक्ता की व्यवस्था कराएं। जिला जज शुक्रवार को डीएम नेहा शर्मा, एसपी आकाश तोमर व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुपम शौर्य के साथ जिला कारागार का मुआयना कर रहे थे।
जिला जज समेत सभी अधिकारियों ने जेल की अस्पताल बैरक में पहुंचकर बीमार बंदियों को हाल जाना। उन्होंने बंदियों से पूछा कि, उन्हें समय पर दवाएं मिल रही हैं या नहीं। इसके बाद भोजनालय में पहुंचकर बंदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता परखी। बैरकों में जाकर महिला एवं पुरुष बंदियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए डीएम ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया। कहा कि बंदियों को स्वावलंबी बनाने के साथ ही उद्यम से जोड़ने के लिए कौशल विकास मिशन के जरिए प्लान तैयार करें। इसमें मदद की जरूरत पड़े तो बताएं। इस दौरान जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, डॉ. अखंड प्रताप सिंह, जेलर शिवप्रताप मिश्र, डिप्टी जेल एसके त्रिपाठी, विवेक सिंह समेत जेल के कर्मचारी मौजूद रहे।
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